धोखाधड़ी से बुजुर्ग महिला की पूरी जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप, कलेक्टर से न्याय की गुहार

डिंडौरी । जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खाम्ही की एक 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने जमीन संबंधी गंभीर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कलेक्टर डिंडौरी से लिखित शिकायत की है। महिला का आरोप है कि सीमित भूमि का सौदा तय होने के बावजूद खरीददार ने छलपूर्वक उसकी पूरी कृषि भूमि अपने नाम रजिस्ट्री करा ली और रकम का भी गबन कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम खाम्ही, पोस्ट बरछा, तहसील एवं जिला डिंडौरी निवासी भागा उर्फ भागवती पति रामलाल ने आवेदन में बताया है कि ग्राम सिंगारपुर माल, प.ह.नं. 28 स्थित खसरा नंबर 78 में से 0.40 हेक्टेयर (लगभग एक एकड़) भूमि बेचने का सौदा ग्राम देवरा, निवासी कमलेश राव से हुआ था। महिला का आरोप है कि खरीददार ने धोखे से न केवल उक्त 0.40 हेक्टेयर भूमि बल्कि खसरा नंबर 78, 103, 122/2 एवं 319 की कुल 1.3925 हेक्टेयर भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। यह रजिस्ट्री 5 फरवरी 2026 को ई-पंजीयन क्रमांक MP52IGR17322026A100145777 के माध्यम से कराई गई बताई जा रही है। शिकायत में उल्लेख है कि कुल 2 लाख 10 हजार रुपये की राशि देने की बात कही गई थी। इसमें से 50 हजार रुपये घर से यह कहकर ले लिए गए कि कंपनी में जमा कर दिए जाएंगे तथा 10 हजार रुपये बैंक में जमा कराने के नाम पर लिए गए। बाद में परिजनों के साथ जानकारी लेने पर पता चला कि महिला के नाम से किसी भी बैंक अथवा कंपनी में राशि जमा नहीं की गई है। पीड़िता का कहना है कि वह अशिक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर है, जिसका लाभ उठाकर उसके साथ छल किया गया। जब उसने अपने भाई प्रताप लाल एवं भतीजे सोमे लाल के साथ खरीददार से जानकारी मांगी, तो उन्हें शिकायत न करने की धमकी दी गई। यहां तक कि डिंडौरी जाने पर जेल भिजवाने की बात कहकर डराया-धमकाया गया। महिला ने कलेक्टर से मांग की है कि खसरा नंबर 78 में से 0.40 हेक्टेयर भूमि को छोड़कर अन्य भूमि की रजिस्ट्री निरस्त कराई जाए तथा बैंक में जमा कराने के नाम पर लिए गए 60 हजार रुपये वापस दिलाए जाएं। साथ ही आरोपी के विरुद्ध विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जाए। मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है और पीड़ित महिला को कब तक न्याय मिल पाता है।











