लंबे समय से सुर्खियों में रहे उपयंत्री कमलेश धूमकेती की संविदा सेवा समाप्त मनरेगा कार्यों में लगभग 10 लाख की वित्तीय अनियमितता, कई मामलों में चल रही थी जांच

लंबे समय से सुर्खियों में रहे उपयंत्री कमलेश धूमकेती की संविदा सेवा समाप्त

मनरेगा कार्यों में लगभग 10 लाख की वित्तीय अनियमितता, कई मामलों में चल रही थी जांच

डिण्डौरी। जनपद पंचायत डिण्डौरी में पदस्थ उपयंत्री कमलेश धूमकेती की संविदा सेवा अंततः समाप्त कर दी गई है। लंबे समय से विभिन्न निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं, फर्जी मूल्यांकन तथा शासन के दिशा-निर्देशों के विपरीत कार्य कराने को लेकर उनका नाम लगातार समाचार पत्रों की सुर्खियों में बना हुआ था। जिला पंचायत डिण्डौरी द्वारा जारी आदेश में लगभग 9 लाख 96 हजार 449 रुपये की वित्तीय अनियमितता का उल्लेख करते हुए उनकी संविदा सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत पडरियाकला में मनरेगा योजना अंतर्गत नाला विस्तारीकरण कार्य में वर्षाकाल के दौरान बिना कार्य कराए मजदूरों के नाम पर राशि आहरित करने का मामला सामने आया था। इस प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विहित प्राधिकारी पंचायत जिला डिण्डौरी द्वारा सुनवाई उपरांत 2 लाख 23 हजार 388 रुपये की देयता निर्धारित की गई थी। इसके अलावा ग्राम पंचायत पौण्डी माल में सीसी रोड निर्माण कार्य में भी गंभीर अनियमितता पाई गई। जांच में सामने आया कि 272 मीटर सड़क निर्माण के स्थान पर केवल 218 मीटर सड़क बनाई गई, जबकि पूर्ण निर्माण का मूल्यांकन प्रस्तुत कर दिया गया। इस मामले में 1 लाख 98 हजार 529 रुपये की अतिरिक्त राशि वसूली प्रस्तावित की गई तथा धारा 89 के तहत प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की कार्रवाई प्रारंभ की गई।इसी प्रकार ग्राम पंचायत पौण्डीमाल में परकुलेशन टैंक निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के बाद जिला स्तरीय जांच समिति गठित की गई थी। जांच प्रतिवेदन में बहेरा नाला शांति धाम के पास निर्मित परकुलेशन टैंक के क्षतिग्रस्त पाए जाने पर 77 हजार 664 रुपये की वित्तीय अनियमितता प्रमाणित हुई। इस प्रकरण में भी देयता निर्धारित करते हुए वसूली की कार्रवाई प्रारंभ की गई। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि ग्राम पंचायत पौण्डी माल एवं नयेगांव रैयत क्षेत्र में मनरेगा योजना के तहत लाखों रुपये की लागत से बनाए गए तीन परकुलेशन टैंक शासकीय भूमि के बजाय निजी स्वामित्व की भूमि पर निर्मित कराए गए। इन निर्माण कार्यों में लगभग 27 लाख 95 हजार रुपये खर्च किए गए थे। मामले को गंभीर मानते हुए संबंधित उपयंत्री से 5 लाख 59 हजार रुपये की वसूली योग्य पाई गई तथा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। हालांकि कमलेश धूमकेती द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने उसे असंतोषजनक माना। इसके बाद उनके विरुद्ध पंचायत राज अधिनियम की धारा 89 के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की प्रक्रिया जारी रखी गई।जिला पंचायत के आदेश में उल्लेख किया गया है कि उपयंत्री कमलेश धूमकेती को समय-समय पर कार्यप्रणाली में सुधार, मनरेगा कार्यों की मॉनीटरिंग तथा लक्ष्य पूर्ति के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे। समीक्षा बैठकों एवं पत्राचार के माध्यम से लगातार निर्देशित किए जाने के बावजूद कार्य में सुधार नहीं हुआ तथा निर्धारित देय राशि भी जमा नहीं कराई गई। इससे यह स्पष्ट हुआ कि वे अपने पदीय दायित्वों एवं योजना क्रियान्वयन के प्रति लापरवाह एवं उदासीन रहे। उक्त सभी मामलों को गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल द्वारा जारी नवीन सेवा शर्त निर्देश 2025 के प्रावधानों के तहत कमलेश धूमकेती, उपयंत्री जनपद पंचायत डिण्डौरी की संविदा सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है।

इस कार्रवाई के बाद जनपद पंचायत एवं मनरेगा विभाग में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। लंबे समय से विवादों और शिकायतों में घिरे अधिकारी पर हुई इस बड़ी कार्रवाई को प्रशासनिक सख्ती के रूप में देखा जा रहा है।

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