जंगली सुअर का शिकार और मांस का परिवहन करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार
वन परिक्षेत्र करंजिया पूर्व द्वारा की गई कार्यवाही

डिंडौरी। जिले में वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से जंगली सुअर का शिकार करने, मांस रखने और परिवहन करने वाले पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से मोटरसाइकिल में ले जाया जा रहा जंगली सुअर का कच्चा मांस बरामद किया गया है। मामले में वन विभाग ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक वन परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व करंजिया कौशांबी झा अपनी टीम के साथ नियमित गश्त पर थे। इसी दौरान 18 मई की सुबह करीब 7:30 बजे कबीर से चौरादादर मार्ग पर हर्रा मुनारा के पास कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से जंगली सुअर का कच्चा मांस बरामद हुआ, जिसे मोटरसाइकिल के जरिए ले जाया जा रहा था। मौके पर वन विभाग की टीम ने पंचनामा और जप्ती की कार्रवाई पूरी करते हुए पांचों आरोपियों को हिरासत में लिया। मामले में आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 44, 48(अ), 51 एवं 52 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। वन विभाग द्वारा बरामद मांस का परीक्षण कराया जा रहा है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई नियमानुसार जारी है। बताया गया कि तुलसी मार्को पिता सरवन उम्र 43 निवासी ग्राम चौरादादर, बेनसिंह पिता सुखराम सिंह उम्र 41 वर्ष निवासी चौरादादर, फुलसिंह पिता जेवू उम्र 66 वर्ष निवासी चौरादादर, अवधेश यादव पिता अमरसिंह उम्र 45 वर्ष निवासी चौरादादर, लाल सिंह पिता परसादी उम्र 53 वर्ष निवासी चौरादादर को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई में वन परिक्षेत्र अधिकारी कौशाम्बी झा,डिप्टी रेंजर शिव कुमार मरावी वनरक्षक मनोज भारतीय ध्रुव सिंह धुर्वे सतीश परस्ते शामिल रहे। वन विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वन्य जीवों के शिकार, तस्करी या अवैध व्यापार जैसी गतिविधियों की जानकारी तुरंत विभाग को दें, ताकि वन्य जीव संरक्षण को प्रभावी बनाया जा सके।










