हाईकोर्ट के आदेश पर भारी नगर परिषद, अवैध होर्डिंग्स पर नहीं हुई कार्रवाई राजनीतिक होर्डिंग्स पर नहीं चल रहा बुलडोजर, आदेशों का नहीं हो रहा पालन शहर की सुंदरता पर ग्रहण, अवैध होर्डिंग्स हटाने में प्रशासनिक सुस्ती

हाईकोर्ट के आदेश पर भारी नगर परिषद, अवैध होर्डिंग्स पर नहीं हुई कार्रवाई

राजनीतिक होर्डिंग्स पर नहीं चल रहा बुलडोजर, आदेशों का नहीं हो रहा पालन

शहर की सुंदरता पर ग्रहण, अवैध होर्डिंग्स हटाने में प्रशासनिक सुस्ती

डिंडोरी। नगर परिषद की उदासीनता के चलते शहर की खूबसूरती बिगाड़ने और हादसों को न्योता देने वाले अवैध होर्डिंग्स के साथ यूनिपोल के खिलाफ हाईकोर्ट के निर्देश के बाबजूद कार्रवाई नदारद है। जिला मुख्यालय में ही न्यायालय के आदेश को चुनौती दी जा रही है। बावजूद इसके नगर परिषद की कार्रवाई नदारद है। गौरतलब है कि अवैध होर्डिंग्स के विरुद्ध कार्रवाई करने एसडीएम ने 9 जुलाई को सभी राजनैतिक और सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष को पत्र प्रेषित किया था। जिसमे उच्च न्यायालय के रिट पीटिशन क्रमांक 27702/2021 में पारित निर्णय के तहत मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के दिशा निर्देशों का हवाला देकर लेख किया गया था कि जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के प्रचार प्रसार, शुभकामनाएं संदेश एवं अन्य उद्देश्यों से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगाये जा रहे हैं। जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है। इस पूरे कृत्य को संपत्ति विरूपण अधिनियम के उल्लंघन की श्रेणी में भी रखा गया है। पत्र के माध्यम से एसडीएम ने न्यायालय के निर्देशों के तहत तीन दिनों में अवैध होर्डिंग्स हटाने की मियाद दी थी। तय समय सीमा पर अवैध होर्डिंग, पोस्टर नहीं हटाने पर संबंधितों के विरुद्ध एफआईआर की चेतावनी भी दी गई थी। हद तो तब हो गई जब तीन दिनों में होर्डिंग्स हटाने की जगह, नेताओं ने पूरे शहर में और अधिक होर्डिंग्स लगा दिये। जिसके बाद चर्चा है कि न्यायालय के आदेश को राजनैतिक कर्ता धर्ता ही चुनौती दे रहे हैं। इसकी बानगी बस स्टेंड परिसर, पुल, मुख्य मार्ग, कलेक्टेªट तिराहा और कंपनी चौक पर देखी जा सकती हैं। इसके साथ ही बिजली के पोल पर छोटे-छोटे कटआउट और पोस्टर भी प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। बिजली के पोल पर केबल लाईन भी हादसों का आमंत्रित कर रही है।

चाटुकारिता के पर्याय बने होर्डिंग

नेताओं के जन्मदिन, नियुक्ति, स्वागत के दौरान अपने आकाओं की चाटुकारिता करने की कोशिश में कुकुरमुत्तों की तरह अवैध होर्डिंग लगा दिये जाते हैं। हालांकि अब इस बाबद अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए नगर परिषद को निश्चित समय के भीतर पूरे शहर से सभी अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल हटाने का अल्टीमेटम दिया है। लेकिन नगर परिषद का रवैया सुस्त ही बना हुआ है। जिससे होर्डिंग्स माफिया के हौसले बुलंद है। बांस और लकड़ी की बल्ली के सहारे बडे-बडे फ्लेक्स लगाये जा रहे हैं, जिससे फ्लेक्स की मजबूती भी प्रभावित हो रही है।

अनुमति के लिए यह अनिवार्य

नियमानुसार नगरीय निकाय होर्डिंग्स और यूनिपोल हेतु अनुमति प्रदान करती है। लेकिन इसके पूर्व स्थल चयन और शुल्क का निर्धारण जरूरी है। इसके अलावा स्टैंड (संरचना) की मजबूती हेतु लोक निर्माण विभाग, विद्युत सुरक्षा हेतु बिजली विभाग, सुगम आवागमन की नजर से यातायात की अनापत्ति अनिवार्य होती है। इसमें निविदा और दर आमंत्रण की प्रक्रिया का पालन भी जरूरी है।

कार्रवाई से नगर परिषद कर रही परहेज

नियम विरुद्ध लगे होर्डिंग्स और यूनिपोल को हटाये जाने को लेकर एसडीएम ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश भी दिये हैं। बावजूद इसके नगर परिषद द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। नगर परिषद द्वारा कार्रवाई से परहेज को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। होर्डिंग्स पर नजर डाले तो लगभग शत प्रतिशत होर्डिंग भाजपा नेताओं से जुड़े हुए हैं। शायद यही बडा कारण है कि नगर परिषद न्यायालय के आदेश को दरकिनार रख कार्रवाई से दूरी बनाए रखी है।

अवैध निर्माण के आदेश पर भी अमल नहीं

एसडीएम के आदेशों के पालन में नगर परिषद कितना संजीदा है, इसकी बानगी पुरानी डिंडौरी कंपनी चौक में निर्मित बहुमंजिला इमारत है, जिसमें अमानक और अवैध निर्माण को तोड़ने एसडीएम न्यायालय ने महीनों पहले आदेश जारी किया था। जिसमें सात दिवस में पालन हेतु नगर परिषद को निर्देशित भी किया गया था लेकिन लंबा अरसा बीत जाने के बावजूद भी नगर परिषद ने एसडीएम के आदेश को तवज्जो नहीं दी। नतीजा यह है कि यह अवैध निर्माण आज भी प्रशासन को मुंह चिढा रहा है। हालांकि इस मामले पर लेनदेन के भी आरोप लगे हैं।

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