आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण में लापरवाही पर पंचायत सचिव निलंबित

डिंडौरी/समनापुर। ग्राम पंचायत किवाड़ में वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत आंगनबाड़ी भवनों के अधूरे निर्माण कार्य को लेकर जनपद पंचायत समनापुर ने बड़ी कार्रवाई की है। दो आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण समय-सीमा में पूरा नहीं कराने और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने पर ग्राम पंचायत किवाड़ के सचिव जमुना प्रसाद गवले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समनापुर द्वारा 18 सितंबर 2026 को आदेश जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत किवाड़ में वित्तीय वर्ष 2023-24 में आंगनबाड़ी भवन चकटोला किवाड़ और आंगनबाड़ी भवन महारानी टोला किवाड़ के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए थे। दोनों भवनों का निर्माण कार्य अब तक पूर्ण नहीं होने पर जनपद पंचायत द्वारा मामले को गंभीरता से लिया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कार्यालयीन पत्र के माध्यम से 20 अगस्त 2026 को पंचायत सचिव जमुना प्रसाद गवले को चेतावनी जारी करते हुए तीन दिवस के भीतर अपूर्ण निर्माण कार्यों के संबंध में स्पष्ट एवं तथ्यात्मक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।आदेश में उल्लेख किया गया है कि चेतावनी के बावजूद सचिव द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई स्पष्ट एवं तथ्यात्मक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही, दोनों अपूर्ण आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने की दिशा में भी अपेक्षित रुचि नहीं ली गई। इसे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना और पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही माना गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सचिव का यह कृत्य अनुशासनहीनता, कर्तव्य के प्रति उदासीनता और पदीय दायित्वों में लापरवाही की श्रेणी में माना है। आदेश में इसे मध्यप्रदेश पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम-3 का उल्लंघन बताते हुए मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के नियम-4 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गई है।निलंबन अवधि में सचिव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। वहीं निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जनपद पंचायत समनापुर निर्धारित किया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।










