महिला से दुष्कर्म के दो आरोपी दोषी, बीस-बीस साल की सजा
डिंडौरी। जिले में महिला की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले दो आरोपियों को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शिवकुमार कौशल की अदालत ने आरोपी गणेश कुमार पिता महेश सिंह तेकाम (25 वर्ष) और दिलीप पिता पतिराम कुशराम (37 वर्ष), निवासी कलगी टोला चौकी विक्रमपुर थाना शाहपुर को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर दोनों आरोपियों को अतिरिक्त 6-6 माह का कठोर कारावास भुगतना होगा। यह मामला सत्र प्रकरण क्रमांक 31/2025 थाना शाहपुर से संबंधित है। घटना 17 फरवरी 2025 की है, जब पीड़िता शाम करीब छह बजे खेत से लौट रही थी। गांव के तालाब के पास खड़े आरोपी गणेश और दिलीप ने उसे पास बुलाया। महिला जैसे ही वहां पहुंची, गणेश ने उसका हाथ पकड़कर जबरन बलात्कार किया। इस दौरान दिलीप ने भी दुष्कर्म का प्रयास किया, किंतु महिला किसी तरह छूटकर भागी और घर पहुंचकर अपने पति व परिजनों को पूरी घटना बताई। बाद में पीड़िता ने थाना शाहपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया
अभियोजन की ओर से मीडिया सेल प्रभारी अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और कड़ी सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि यह फैसला समाज में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर भरोसा मजबूत करने का कार्य करेगा।